सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं जो 1 अप्रैल 2023 यानी नए वित्तीय वर्ष से लागू हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
1. नई कर व्यवस्था: नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में माना जाएगा। करदाताओं के पास अभी भी पूर्व व्यवस्था (पुरानी कर व्यवस्था) से चुनने का विकल्प होगा।
2. आयकर छूट सीमा में परिवर्तन: कर सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को छूट दी जाएगी और कर स्लैब छूट का दावा करने के लिए कोई निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।
3. स्टैंडर्ड डिडक्शन: पिछली टैक्स व्यवस्था में कर्मचारियों के लिए 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं। पेंशनभोगी के लिए, नई कर व्यवस्था में इस तरह की मानक कटौती को बढ़ा दिया गया है।
4. इनकम टैक्स स्लैब: इनकम टैक्स स्लैब को इस तरह बदला गया है: - 0-3 लाख: कुछ नहीं - 3-6 लाख:5% - 6-9 लाख:10% - 9-12 लाख:15% - 12-15 लाख :20% - 15 लाख से ऊपर: 30%
5. छुट्टी यात्रा भत्ता: गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
6. ऋण म्युचुअल फंड पर कराधान: ऋण म्युचुअल लाभ को अल्पावधि लाभ के रूप में माना जाएगा और तदनुसार कर लगाया जाएगा।
7. जीवन बीमा पॉलिसी: जहां जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान 5 लाख रुपये से अधिक है तो पॉलिसी से ऐसी आय कर योग्य होगी। लेकिन नया आयकर नियम यूलिप पर लागू नहीं होगा।
8. वरिष्ठ नागरिक: अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है।
9. ई-गोल्ड रसीद: फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड रसीद में बदलने पर कोई टैक्स नहीं।
10. लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग पर कर: टीडीएस सीमा को हटा दिया गया है और ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी आदि से सभी प्राप्तियां 30% पर कर योग्य होंगी और जीत की राशि प्राप्त करने के समय टीडीएस काट लिया जाएगा।
11. निवासी द्वारा प्राप्त उपहार, लेकिन सामान्य निवासी नहीं: निवासी द्वारा प्राप्त कोई भी उपहार, लेकिन 50,000 रुपये से अधिक सामान्य निवासी नहीं, कर योग्य होगा।
12. धारा 54 और 54एफ के तहत दावे पर प्रतिबंध: धारा 54 और 54एफ के तहत बिक्री राशि निवेश को 10 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है और इससे ऊपर के किसी भी लाभ पर 20% (इंडेक्सेशन लाभ के साथ) कर लगाया जाएगा।
13. यूपीआई लेनदेन शुल्क: पीपीआई (प्रीपेड भुगतान उपकरण) का उपयोग करने के लिए 2000 रुपये से ऊपर के यूपीआई लेनदेन पर 1.10% शुल्क लिया जाएगा, अन्य ग्राहकों के लिए नहीं।
14. सोने के आभूषणों की बिक्री: 6 अंकों की हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) वाले आभूषणों की बिक्री की जाएगी।
15. पैन और आधार लिंक: पैन और आधार लिंकेज की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है।
उपरोक्त लेख विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर है, कृपया संबंधित अनुभाग, संबंधित राजस्व अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों का संदर्भ लें।
Pramada designs and monitors its clients portfolio in a manner that is appropriate to their risk level and allows them to achieve their specific objectives. Offerings are Mutual Funds , Insurance , FD & Bonds , Taxation, Equity, NPS
View all posts by Pramada Finserv